लोकतंत्र वाणी / संवाददाता
गाजियाबाद। अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद, गंभीर सिंह ने प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया है कि 27 से 29 मार्च 2025 के बीच विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया में जो खबरें प्रसारित हुईं कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित दुपहिया वाहनों के प्रवेश पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, वे गलत हैं।
उन्होंने बताया कि ट्रैफिक नियमों के अनुसार इन एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित दुपहिया वाहनों के प्रवेश पर चालान, लाइसेंस निलंबन और वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्रावधानों के तहत भी नहीं आता।
इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एफआईआर की बात तथ्यहीन है और यह खबर गलतफहमी के चलते प्रकाशित की गई थी।