राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के राज्य कार्यालय उ0प्र0 के निदेशक ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति(नृशंसता निवारण) अधिनियम की धाराओं में पंजीकृत प्रकरणों की पुलिस एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा

पुलिस अधिकारीगण निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने का करें काम : निदेशक

लोकतंत्र वाणी / संवाददाता

गौतम बुद्ध नगर।

जनपद गौतम बुद्ध नगर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत प्रकरणों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के राज्य कार्यालय उत्तर प्रदेश के निदेशक वी.के. सिंह ने पुलिस आयुक्त कार्यालय के सभागार सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में पुलिस एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि उपरोक्त प्रकरणों में सभी अधिकारी गण निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करें।
निदेशक ने बैठक में सर्वप्रथम गौतम बुद्ध नगर में सेक्टर 93 में रहने वाली सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के प्रकरण की समीक्षा करते हुए समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि इस संबंध में अपनी आख्या तैयार करते हुए एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत थाना एक्सप्रेस वे में अपराध संख्या 125/24, थाना बीटा 2, में अपराध संख्या 292/24, थाना सेक्टर 63 में अपराध संख्या 133/24, थाना सूरजपुर में अपराध संख्या 418/24, थाना फेस 1 में अपराध संख्या 361/24 तथा अन्य तीन प्रकरणों में वर्तमान तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए पुलिस एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपरोक्त सभी प्रकरणों में एक सप्ताह के अंदर अपनी आख्या तैयार करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के राज्य कार्यालय उत्तर प्रदेश को प्रेषित करें, ताकि उपरोक्त प्रकरणों पर आयोग की तरफ से डायरेक्शन जारी किया जा सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक में डीसीपी नोएडा राम बदन सिंह, डीसीपी हेडक्वार्टर रवि शंकर निम, पुलिस विभाग के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एवं उप जिलाधिकारी न्यायिक वेद प्रकाश पांडे, समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार, समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय से सीनियर असिस्टेंट पल्लवी शर्मा एवं एसीएमओ टीकम सिंह उपस्थिति रहे।

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