स्पॉन्सरशिप योजना के तहत दिलाया जाए पात्रों को लाभ: जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह
लोकतंत्र वाणी / संवाददाता
गाजियाबाद। महात्मा गॉंधी सभागार कलेक्ट्रेट में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति गाजियाबाद की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आहूत की गई।
समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम जनपद में स्वैछिक संगठनों के माध्यम से संचालित बाल गृह (शिशु/बालक/बालिका) की समीक्षा की गई। घरौंदा बाल गृह (शिशु) में 19 बालक, घरौदा विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में में 05, आशियाना होम फॉर गर्ल्स में 19 उडडयन होम फॉर गर्ल्स में 13 एवं उदय खुला बाल आश्रय गृह में 03 बालक निवासरत हैं। आशियाना होम फॉर गर्ल्स की अधीक्षिका सुश्री पिंकी द्वारा बताया गया कि होम में अन्य बालिकाओं के साथ ही पॉक्सो एक्ट की बालिकायें भी आवासित हैं इस पर जिलाधिकारी द्वारा बाल कल्याण समिति को निर्देशित किया गया कि पॉक्सों एक्ट की सभी बालिकाओं को नोएडा स्थिति बालिका गृह में ही भेजा जाये। अन्य बालिकाओं के साथ रहने पर पोक्सो एक्ट की बालिकाओं के साथ ही अन्य बालिकाओं पर भी इसके प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा सभी गृहों के अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि बच्चों को शीघ्रता से उनके परिवारों में पुर्नवासित किया जाये क्योंकि बच्चे का पूर्ण विकास अपने परिवार के साथ रहकर ही हो सकता है। चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया कि सभी संस्थाओं में बालकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक महिला रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एवं एक मनोचिकित्सक की संयुक्त टीम बना कर माह में एक दिन निर्धारित कर प्रत्येक माह सभी बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये और उसकी रिपोंर्ट उन्हें प्रेषित की जाये। संस्थाओं से सम्बन्धित थाना क्षेत्र की पुलिस गस्त नियमित रूप से संस्थओं के आस पास की जाये।
श्रम विभाग को निर्देशित किया गया कि सभी इन्डस्ट्रीज में जाकर निरीक्षण कर लें कि कहीं कोई बच्चा बाल श्रम में तो नहीं लगा है, जिससे बालकों के साथ कोई अप्रिय घटना न हो पाये। चाइल्ड हेल्प लाईन में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि यौन शोषण की शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ निस्तारित करें तथा प्रकरण का नियमित फॉलोअप लिया जाये।
बाल संरक्षण योजना की समीक्षा के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बाल सेवा योजना (कोविड) में 723 बालकों, बाल सेवा योजना (सामान्य) में 348 बालकों एवं स्पॉन्सरशिप योजना में 244 बालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में बाल सेवा योजना के स्थान पर स्पॉन्सरशिप योजना आरम्भ की गई है तथा नवीन पात्र बच्चोें का इस योजना में चिन्हॉंकन किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये एवं अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जायें।
बाल कल्याण समिति की सदस्या श्रीमती कौमुदी चौधरी द्वारा अवगत कराया गया कि दत्तक ग्रहण हेतु बालकों को मुक्त करने हेतु थाना ए0एच0टी0यू0 से ‘‘नोन क्लेमेन्ट’’ (गैर दावेदार) प्रमाण पत्र जारी होने में काफी समय लग जाता है जिससे बच्चों को दत्तक ग्रहण हेतु मुक्त करने में बिलम्ब होता है। जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी ए0एच0टी0यू0 एवं सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
किशोर न्याय बोर्ड की समीक्षा के दौरान किशोर न्याय बोर्ड में अधिक संख्या में वाद लम्बित होने पर रोष व्यक्त किया गया और बैठक में उपस्थित सदस्यों से यथाशीघ्र वादो के निस्तारण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
समीक्षा बैठक मेें मुख्य रूप से श्री अभिनव गोपाल, मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद, प्रिया श्रीपाल ए0सी0पी0 पुलिस, श्री मनोज कुमार पुष्कर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्री अमरजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी, डा0 अनुराग, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रीमती पुष्पलता, जिला अर्थ एव संख्याधिकारी, श्री विरेन्द्र कुमार ए0एस0सी0, श्रम विभाग, बी0एस0 राठी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, के साथ हीं संस्थाओं के अधीक्षक एवं अधीक्षिकायें, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे।